नई दिल्ली (ऊँ टाइम्स) केंद्र सरकार की तरफ से गाडि़यों के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस आदि को वैध करने की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने भी इस बारे में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार सभी फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस को राजधानी में 31 मार्च, 2021 तक वैध कर दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण में परेशानी हो रही है।
परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 दिसंबर को ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 बढ़ा है, जिसे दिल्ली में भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जा रहा है। यह चौथी बार है कि कोरोना के संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों के दस्तावेज की वैधता की तारीख को बढ़ाया है। इसके पहले 30 मार्च, 9 जून, और 24अगस्त 2020 को दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का एेलान किया गया था।